Builders are misleading farmers by spreading rumours, no ban on registry of agricultural lands: District Magistrate
समाचार सच, हल्द्वानी। जिलाधिकारी वंदना सिंह द्वारा कहा गया कि जिला प्रशासन ने खेती की जमीन की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगाई है। जिले में किसान खेती की जमीनें मर्जी के मुताबिक खरीद-बेच कर सकते हैं। इसके लिए क्षेत्रफल की कोई सीमा तय नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने गौलापार क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई सात कॉलोनियों की रजिस्ट्री रोकी हैं जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती है। अगर जांच में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इन क्षेत्रों में भी रजिस्ट्री की जा सकती है। फर्जी शपथ पत्र के आधार पर प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी।
जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान डीएम ने कहा कि गौलापार क्षेत्र में बिल्डर अफवाह फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त पहले की तरह जारी है। जिसके लिए रेरा के नियमों की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि गौलापार क्षेत्र में सात बिल्डरों ने अवैध ढंग से रेरा के नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनियां काटी हैं। उन कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। जांच में अवैध होने की पुष्टि भी हो चुकी है। जिसके लिए रेरा को कार्रवाई के लिए संस्तुति भेजी है। अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री में लगाए गए फर्जी शपथ-पत्रों की जांच जारी है। जांच पूरी होने तक इन कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री रोकी गई है। यदि शपथ पत्र गलत पाए गए तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी स्थित सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जमीनों की रजिस्ट्री पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। लोग मानकों के तहत जमीनों की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
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