कोर्ट ने खारिज की आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपित पति और जीजा की जमानत याचिका

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समाचार सच, नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपित पति और जीजा की जमानत याचिका मामले की गंभीरता को देखते खारिज कर दी।बुधवार को सुनवाई के दौरान डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि तीन अगस्त 2022 को थाना रामनगर में रवींद्र ढिंगरा निवासी महेशपुरा काशीपुर ऊधम सिंह नगर ने रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसकी बड़ी बहन ललिता जोगीपुर चर्च के पास रहती है। उसका 1997 में मुकेश रत्नाकर निवासी नई बस्ती चर्च के पास जोगीपुरा रामनगर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ था। दोनों के दो बच्चे हैं। तीन साल पहले मेरी बहन को पता चला उनके पति मुकेश का एक अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके बाद से ही घर में विवाद रहता था। मामले में 14 जून को रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद मुकेश ने समझौता किया कि भविष्य में ललिता को कभी परेशान नहीं करेगा। 30 जुलाई को 2022 को मुकेश ने उसकी बहन के साथ मारपीट व गौलीगलौज की। आत्महत्या के लिए उकसाते हुए कहा कि तू जहर खा कर मर जा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मुकेश के साथ ही उसके जीजा सुनील कुमार राही निवासी सिंचाई मोटर कंपनी टी-1330. सरायजहां खान हजरत निजामुददीन साउथ दिल्ली और किरन ने भी उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया। 31 जुलाई को ललिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

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