नगर निगम ने साप्ताहिक बुध बाजार को किया अवैध घोषित

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समाचार सच, हल्द्वानी। साप्ताहिक बाजार से सब्जी आदि खरीदने वाले लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम सीमान्तर्गत चोरगलिया रोड पर संचालित साप्ताहिक बुध बाजार को अवैध घोषित किया जाता है। जिस कारण उक्त बाजार के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी साप्ताहिक बाजार उक्त स्थल पर नहीं लगाया जायेगा। जारी आदेश के मुताबिक नगर निगम अधिनियम 1950 की धारा 422 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियतों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नगर आयुक्त को निम्नलिखित अधिकार होगा कि निगम द्वारा उस निर्मित प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से उसकी सीमाओं के बाहर किसी निगम बाजार या पशु-स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना कय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना और किसी विद्यमान निगम बाजार का विस्तार या उससे सुधार करना तथा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 428 (1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति (नगर आयुक्त) से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी निगम इस बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेंगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करना।
उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर नगर निगम सीमान्तर्गत चोरगलिया रोड पर संचालित साप्ताहिक बुध बाजार को अवैध घोषित किया जाता है अतः उक्त बाजार के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी साप्ताहिक बाजार दिवस में उक्त स्थल पर बाजार नहीं लगाया जायेगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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