नैनीताल जिले में 5 से सशर्त खुलेंगे जिम और योग संस्थान, जारी नियम जानने को पढ़े पूरी खबर…

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समाचार सच, हल्द्वानी। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों पर 5 अगस्त से नैनीताल जिले में जिम और योग संस्थान सशर्त खोले जायेंगे। उक्त निर्देश मंगलवार को देर सायं जिलाधिकारी सविन बंसल ने जारी किये। उन्होंने कहा कि जिम एवं योग संस्थानों में प्रवेश की अनुमति बिना लक्षण वाले लोगों को ही होगी। उन्होंने कहा जिम एवं योग संस्थानों में सोशल डिस्टैंसिंग के साथ ही मास्क अनिवार्य होगा। जिम एवं व्यायाम करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नही होगा, लेकिन उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
डीएम ने बताया कि जिम एवं योग संस्थानों मे 65 आयु से अधिक बुजुर्ग 10 साल से छोटे बच्चे व गर्भवती महिलाओं को जिम मे जाने की इजाजत नहीं होगी और कन्टोमेंट जोन मे आने वाले जिम एवं योग संस्थान बन्द रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिये है कि जिम मंे फ्लोर में काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम से कम हो, लॉकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुये किया जाए। उन्हांेने यह निर्देश जारी किये है कि जिम में उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले सेनिटाइज करके पल्स ऑक्सीमीटर से आक्सीजन सेचुरेशन लेबल की जांच करनी होगी।
इधर जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि जनपद में स्पा, साउना, स्टीम बाथ, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल, मनोरंजन पार्क, बार, थियेटर आडिटोरियम पहले की तरह पूर्ण बन्द रहेंगे। साथ ही स्कूल, कालेज कोचिंग सेंटर आदि 31 अगस्त तक बन्द रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

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