निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिये 6 नवंबर तक स्थित से अवगत कराने के निर्देश

खबर शेयर करें

समाचार सच, नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है, जबकि 2018 के निकाय चुनाव भी इसी आधार पर हुए थे।

यह भी पढ़ें -   जेईई एडवांस्ड 2026 में एपीएस के दो छात्रों ने हासिल की सफलता, विद्यालय का बढ़ाया मान

उन्होंने तर्क किया कि वर्तमान में पहाड़ के मुकाबले प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी वोट बैंक बढ़ा है, इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें -   विश्व पर्यावरण दिवस पर औपचारिक पौधरोपण से बचें, मानसून के बाद लगाएं पौधे: डॉ. आशुतोष पंत

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि आरक्षण को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस मामले पर आगे की सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440