हाईकोर्ट ने तीन पूर्व सीएम को जारी किया अवमानना का नोटिस

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पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली का मामला

समाचार सच, नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के मामले में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ ही उत्तराखंड सरकार मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने तीन हफ्तों में नोटिस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिये हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न आप पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खण्डूरी और राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश को पक्षकार बनाया गया है।
इस मामले में एक और पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रुलक संस्था ने 361 के तहत पहले ही नोटिस भेजा है। उनके खिलाफ दो महीने बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होगी।
गौरतलब है कि रुलेक (रुरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केन्द्र) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं असंवैधानिक हैं। लिहाजा उनसे बाजार रेट से पूरा किराया और अन्य सुविधाओं का पैसा लिया जाए। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रुलेक संस्था की याचिका पर फैसला देते हुए 3 मई 2019 को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का आदेश दिया था कि 6 महिने के भीतर पूरा बकाया बाजार भाव से जमा करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ये लोग पैसा जमा नहीं करते हैं, तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने अपने 56 पेज के निर्णय में लिखा था कि इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से बिजली, पानी, गाड़ी, पेट्रोल, मोबाइल सुविधा का सरकार मूल्यांकन कर इनसे ये पैसे भी वसूले।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 मई 2019 के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार 5 सितम्बर 2019 को एक अध्यादेश ले आई. इस अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती मिली तो सुनवाई पूरी होने के दौरान राज्य सरकार 13 जनवरी 2020 को पूर्व सीएम बकाया एक्ट लेकर आ गई। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अधिवक्ता कार्तिकेय हरी गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश को ओवररुल करने के लिये ये एक्ट लाया गया है, जो असंवैधानिक है। इसे निरस्त कर दिया जाए. सरकार ने भी इस पर अपनी दलील कोर्ट में दी, लेकिन कोर्ट ने एक्ट को भी असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया।

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