समाचार सच, देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान हेतु सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, लेकिन अगर आप मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपना पहचान पत्र लाना भूल गये हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु 1. आधार कार्ड, 2. मनरेगा जॉब कार्ड, 3. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक 4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 5. ड्राइविंग लाइसेंस, 6. पैन कार्ड, 7. एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, 8. भारतीय पासपोर्ट, 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, 10. केन्द्र/राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, 11. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, 12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
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