समाचार सच, हल्द्वानी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते वर्तमान में धारा 144 चर्चा में है। इन दिनों पूरे देश में 144 धारा लागू है। आप जानते है कि धारा 144 क्या होती है। अगर इस धारा के बारे में आप नहीं जानते है तो हम आज आपको इस धारा के बारे जानकारी दे रहे है।
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगायी जाती हैै इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसे- दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने के किया जाता है।
कौन लागू करता है धारा 144 ?
किसी भी जिले में धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में लागू कर दी जाती है।
धारा 144 लागू होने पर क्या होता है?
जिस इलाके में धारा 144 लागू होती है। वही 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षाबलों को छोड़कर किसी को भी हथियार लाने या ले जाने पर रोक लग जाती है। घर के बाहर घूमना प्रतिबंध, यातायात को रोक दिया जाता है।
कितने दिनों तक रह सकती है धारा 144
नियमों के अनुसार किसी क्षेत्र में धारा 144 एक बार में अधिकतम् 2 महिनों के लिए ही लागू की जा सकती है हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे लागू होने के समय से लेकर 6 महिने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
धारा 144 का उल्लंद्यन करने पर क्या होता है-
लागू होने पर सबको पालन करना होता है किसी व्यक्ति को 144 के उल्ल्घंन दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है, पूलिस या सुरक्षाबलों को काम में दखल देता है तो उसके लिए भी उसे गिरतार कर जेल भेजा जा सकता है।



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