उत्तराखण्ड में 10 मई को परचून व आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलेगी दिन में 1 बजे तक

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समाचार सच, हल्द्वानी। बीते दिनों जारी कोविड कर्फ्यू में 10 मई सोमवार को परचून व आवश्यक सामग्री की दुकानें दिन में 1 बजे तक खुलेगी। आपको बता दें कि रविवार को देर सायं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक से कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इस बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कोविड कर्फ्यू सख्ती से लागू किये जाने की बात कही गयी है। परचून की दुकानों के मामले में 10 मई सोमवार को छूट दी गई है और यह 1 बजे तक खुलेंगी। 11 मई से परचून की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी।

कर्फ्यू के दौरान क्या रहेंगे नियम:
-आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि जबकि अन्य दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
-कर्फ्यू के दौरान दवा और स्वास्थ्य उपकरणों से जुड़े दुकानों के साथ ही पशु चारे और कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें खुली ऱहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी छूट दी गई है। सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को लिए इस बार सख्त मानक बनाए हैं।
-उद्योग तब ही खुल सकेंगे जब वे कर्मचारियों को उसी परिसर में ठहराने या फिर अपने ट्रांसपोर्ट के मार्फत उन्हें घरों से ले जाने व छोड़ने की व्यवस्था करेंगे।
-विभिन्न प्रांतों से आने वाले प्रवासियों को एक हफ्ते क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से रहना होगा। ग्राम पंचायतें इसके लिए व्यवस्था करेंगी। एक हफ्ते बाद यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते तो तब ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी।
-राज्य में 18 से 45 वर्ष के बीच के युवाओं को इस दौरान वैक्सीनेशन के लिए जाने पर अपने मोबाइल पर पंजीकरण दिखाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें सीधे घर लौटना होगा। राज्य में सोमवार से कई केंद्रों पर इस उम्र वालों के लिए टीकाकरण की शुरूआत होने जा रही है।

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