समाचार सच, नैनीताल। अनलॉक -01 लागू होने के 24 घंटे के भीतर ही नैनीताल जनपद को सरकार ने रेड जोन से बाहर कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन व उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार जोन निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए जनपद नैनीताल को रेड जोन से हटा दिया गया है। अब जनपद में बाजार प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक खोला जाएगा तथा जनपद में सभी प्रकार का पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गाइडलाइन के प्रतिबन्धों के अनुसार 50 प्रतिशत सवारी के साथ अनुमन्य होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव के प्राप्त आदेश के क्रम में जनपद नैनीताल में होटल, रेस्टोरेंट तथा धार्मिक स्थल शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार खोल दिए गए हैं। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद के सभी होटल, सेवा क्षेत्र, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, धार्मिक स्थल और पूजा घरों को खोलने की गाइडलाइन जारी की है। बताया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाए, स्टाफ व ग्राहक सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाए। जनपद में जिम, बार, सिनेमाहाल, कोचिंग सेन्टर, मनोरंजन पार्क, विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्था पूर्णतया बन्द रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच अब धीरे-धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। इसको दृष्टिगत रखते हुये धार्मिक स्थलोें में पूजा अर्चना के लिए छूट दे दी गई है। पूजा स्थलों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए तथा भक्तों एवं दर्शनार्थियों को धार्मिक स्थलोें में समूह में प्रवेश ना कराकर कम लोगों को प्रवेश कराया जाए। धार्मिक स्थलों में आने वाले सभी लोगोें को सामाजिक दूरी के नियम का भी अनुपालन कराया जाए, इसी प्रकार सभी रेस्टोरेंट एवं मॉल में यह व्यवस्था बनाई जाए।
यातायात के नियम:
- 30 सीटर क्षमता वाली गाड़ी में सिर्फ 15 सवारी होंगी
- 50 सीटर गाड़ी में सिर्फ 25 लोग सफर कर सकेंगे
- 5 सीटर टैक्सी में सिर्फ तीन लोग सफर कर सकेंगे
- 7 सीटर टैक्सी में ड्राइवरसमेत तीन लोग सफर कर सकेंगे
- 8 सीटर टैक्सी में ड्राइवर समेत चार लोग सफर कर सकेंगे
- 10 सीटर टैक्सी में ड्राइवर समेत पांच लोग सफर कर सकेंगे
- बसों की कुल क्षमता की आधी सवारियां ही सफर कर सकेंगी
- एक से दूसरे जिले में जाने को पास नहीं सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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