इस तिथि तक नहीं करवाया पैन कार्ड से आधार लिंक, तो पैन कार्ड को कर दिया जाएगा निष्क्रिय घोषित

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समाचार सच, देहरादून। 31 मार्च की समय सीमा तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उसके बाद निष्क्रिय पैन नंबर के इस्तेमाल पर आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ऐसे पैनकार्ड होल्डर्स को पैन से जुड़ी जानकारी नहीं भरने के कारण आयकर अधिनियम के प्रवाधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट ने कहा कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है। इस संदर्भ में लिंग्विडोर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के चीफ कंसल्टेंट बताते हैं, श्श्आम तौर पर अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो कानूनन आप उस पैन कार्ड नंबर को कहीं भी कोट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत आप पर जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है।

हालांकि, टैक्स से जुड़े मामलों में ही पेनाल्टी का प्रावधान है।श्श् हालांकि, अगर आप पैन को आधार से लिंक करते हैं तो पैन सक्रिय हो जाता है और लिंकिंग की तारीख से आपको किसी तरह का जुर्माना देने की जरूरत नहीं होगी। आधार से लिंक नहीं कराने पर जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि आधार लिंक करने के साथ ही पुराना पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। पैन और आधार को लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 है। इससे पहले सरकार कई मौकों पर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है। इससे पहले पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी।

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