23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश पर संशोधित आदेश जारीः जाने क्या बदलाव हुआ…

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के चलते 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है। पहले यह अवकाश केवल नगर निकाय क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।

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नए आदेश में क्या है बदलाव?
21 जनवरी को जारी संशोधित आदेश के अनुसार, अब राज्य में सभी केंद्रीय और राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध-निकाय, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा, राज्यभर के बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे। यह अवकाश सवेतन होगा, जिससे कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

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नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज
राज्य में 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होनी है। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान, सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया पर निर्देश दिए।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं
मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की योजना है।

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सभी मतदान केंद्रों पर लाइटिंग व्यवस्था अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रक्रिया देर तक चलने की स्थिति में सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त लाइटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, सभी कंट्रोल रूम्स को समय पर सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदान को बढ़ावा देने की कोशिश
सरकार के इस संशोधित आदेश से राज्य के सभी मतदाताओं को मतदान में भाग लेने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

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