जनपद में कुछ सेवाओं को मिली सशर्त छूट, जानने को पढ़ें पूरी खबर

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जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिये इस पर दिशा-निर्देश

समाचार सच, नैनीताल/हल्द्वानी। डीएम सविन बंसल के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस बारे में शासन को विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं।

लॉकडाउन के दौरान शासन ने शर्तों के साथ जिले की कुछ इकाइयों की खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। कौन-कौन सी इकाइयां खोली जा सकती है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत है उनकी जानकारी

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना होगा दण्डनीय
20 अप्रैल से सार्वजनिक स्थान पर थूकना, उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना निषेद अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शराब, गुटका, तम्बाकू एवं इससे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में मॉस्क पहनना अनिवार्य
समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आमजन तथा अधिकारियों एव कर्मचारियों के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति मेें वैधानिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आवगमन करता है किसी सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर है तो उसे सोशल डिस्टैंनसिग और आइसोलेसन मेजर्स के लिए सराकर द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करना अवश्य होगा।

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शादी समारोह व अंत्येष्टि को लेनी अनुमति
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। शादी समारोह मे प्रतिपक्ष वर/वधु पांच से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही दी जायेगी। किसी भी प्रकार के बडे समारोह, बैठकें गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे।

कृषि मशीनरी व स्पेयर पार्टस दुकानें भी खुलेंगी सशर्त
सभी कृषि मशीनरी, स्पेेयर पार्टस तथा इनकी मरम्मत, कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय हेतु प्रतिष्ठान लाकडाउन हेतु निर्धारित अवधि में सोशल डिस्टैनसिंग और आइसोलेसन मेजर्स का ध्यान रखते हुये खुले रहेंगें। कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। डीएम ने बताया कि दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री व आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

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एसडीएम की अनुमति से होगा मुर्गीपालन व अन्य पशुपालन का कार्य
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि पशुपालन, मुर्गीपालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियों का संचालन सम्बन्धित एसडीएम की अनुमति से होगा। उन्होने बताया कि सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से पालन करते हुये मनरेगा के समस्त कार्याे का संचालन किया जा सकेगा। कार्यालयों मे भोजन अवकाश के दौरान सोशल डिस्टैंनसिग का अनुपालन करना होगा।

मॉल, सिनेमा हॉल व शापिंग काम्पलैक्स रहेंगे बंद
जिले के सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग काम्पलैक्स, व्यायामशाला, स्पोर्टस काम्लैक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, एैसेम्बली हॉल पूर्णतया बन्द रहेंगें।

धार्मिक स्थल व पूजा स्थल जनता के लिये प्रतिबंधित
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही धार्मिक समारोह पर भी सख्त पाबंदी रहेगी।

इन पर भी रहेगी पाबंदी
सभी सामाजिक राजनैतिक खेल, मनोंरजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्याे तथा अन्य समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे।

सरकार द्वारा अनुमोदित कॉमन सर्विस सेन्टर खुलेंगे
निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित कॉमन सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे।

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