नवरात्र पर सख्त आदेशः 19 से 27 मार्च तक ‘मीट-मांस पूरी तरह बैन’, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

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समाचार सच, रुद्रपुर। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर में 19 मार्च से 27 मार्च तक मीट और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और शहर में सात्विक व आध्यात्मिक माहौल बनाए रखना है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए महापौर विकास शर्मा ने बताया कि चौत्र नवरात्र हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत-उपवास रखकर देवी शक्ति की आराधना करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कच्चे या पके हुए मांस का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इस फैसले का पालन करें और सहयोग दें।

नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार, होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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यह प्रतिबंध सिर्फ मीट की दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर भी लागू होगा जहां मांसाहारी भोजन तैयार या परोसा जाता है। नगर निगम की प्रवर्तन टीमें इस दौरान लगातार शहर में गश्त करेंगी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगी।

प्रशासन का कहना है कि यह फैसला किसी विशेष वर्ग को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि नवरात्र के दौरान शहर में शांति, स्वच्छता और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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