समाचार सच, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। इस बेहद संवेदनशील मामले को लेकर सुबह से ही हल्द्वानी शहर में लोगों की निगाहें कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी थीं। हजारों प्रभावित परिवार पूरे दिन फैसले की प्रतीक्षा में रहे। सुरक्षा के मद्देनज़र प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर रहे तथा कई इलाकों में ट्रैफिक प्लान में बदलाव भी किया गया।
रेलवे का दावा है कि हल्द्वानी में करीब 29 एकड़ रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, जहां लगभग 4365 परिवार निवास कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इस विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है।
कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, मिली नई तारीख
मंगलवार को केस नंबर 24 में सुनवाई निर्धारित थी। पहले यह सुनवाई दोपहर बाद होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों और समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 9 दिसंबर तय कर दी है।

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