नाबलिग प्रेमिका के अपहरण मामले में दोषी प्रेमी को दो साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड

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समाचार सच, रुड़की। नाबालिग प्रेमिका के अपहरण के दोषी प्रेमी को दो साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने प्रेमी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रेमी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र निवासी परिवार ने मुकदमा लिखवाया था कि 16 वर्षीय पुत्री नारसन के एक विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा है जो 8 अगस्त 2022 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन दोपहर में घर वापस नहीं लौटी। जांच पड़ताल करने पर घर से कुछ रकम और सोने चांदी के जेवरात भी गायब थे।

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पुलिस और परिवार की तहकीकात में सामने आया था कि मोहित कुमार निवासी गांव खेड़ाजट थाना मंगलौर ने छात्रा का बहला फुसलाकर अपहरण किया था। जिसको वो पुरकाजी ले गया था। जहां पर छात्रा से शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने फैसला सुनाया।

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कोर्ट ने दोषी को अपहरणकर्ता माना। दोषी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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