समाचार सच, हल्द्वानी। भीषण गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए ललित मोहन रयाल ने जनपद में पेयजल संरक्षण को लेकर सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश 25 मई 2026 से 20 जून 2026 अथवा मानसून शुरू होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के तहत जनपद में नए पेयजल संयोजनों की स्वीकृति और निर्गमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही भवन निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में जारी अस्थायी एवं निर्माणाधीन जल संयोजन भी निरस्त कर दिए गए हैं।
डीएम ने वाहन धुलाई को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। आदेशानुसार सभी वाहन सर्विस सेंटर और वॉशिंग सेंटर पर पानी से वाहन धोने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल ड्राई वॉश प्रणाली की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित जल संयोजन काटने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा घरेलू और व्यावसायिक जल संयोजनों में सीधे टुल्लू पंप या सक्शन पंप के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान ऐसा पाए जाने पर पंप जब्त करने के साथ जल संयोजन विच्छेद करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पेयजल का उपयोग सिंचाई, फर्श धुलाई, वाहन धुलाई या अन्य गैर-जरूरी कार्यों में करना प्रतिबंधित रहेगा। छतों पर लगी पानी की टंकियों से ओवरफ्लो या रिसाव पाए जाने पर भी संबंधित उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मुख्य और वितरण पाइप लाइनों में लीकेज की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि जनहित में संचालित सरकारी निर्माण कार्यों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण स्थलों पर पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जल अपव्यय पाए जाने पर संबंधित संस्था को जिम्मेदार माना जाएगा।
डीएम ललित मोहन रयाल ने सभी नागरिकों, संस्थानों और विभागों से आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।



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