समाचार सच, देहरादून (डालनवाला)। राजधानी देहरादून में करीब 23 साल पहले दर्ज हुए देह व्यापार के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में आरोपी नवदीप उर्फ विक्की गर्ग को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका।
यह मामला डालनवाला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक दिसंबर 2003 में केदारपुरम स्थित एक मकान में देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान नवदीप उर्फ विक्की गर्ग को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद मामला लंबे समय तक अदालत में विचाराधीन रहा।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों का अदालत ने परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
इसी आधार पर अदालत ने नवदीप उर्फ विक्की गर्ग को मामले में दोषमुक्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ वर्ष 2003 में दर्ज हुआ यह करीब 23 साल पुराना मामला न्यायिक स्तर पर समाप्त हो गया।

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