उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक, ऊर्जा निगमों की सेवाएं आवश्यक घोषित

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था को लेकर धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए ऊर्जा निगमों की सेवाओं को छह महीने की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल पर भी रोक लगा दी गई है।

शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की सेवाओं को इस अवधि के लिए आवश्यक सेवा के दायरे में रखा गया है।

आदेश के बाद इन निगमों में सभी श्रेणियों की सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तत्काल प्रभाव से छह महीने तक हड़ताल निषिद्ध रहेगी।

यह भी पढ़ें -   खड़गे के मंच के ‘शुद्धिकरण’ पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल तो BJP ने झाड़ा पल्ला

आम जनता को निर्बाध बिजली देने पर जोर
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जनहित को देखते हुए प्रदेश में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण की व्यवस्था लगातार सुचारु बनाए रखना जरूरी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966, जो उत्तराखंड में प्रभावी है, के प्रावधानों के तहत लिया है।

यह भी पढ़ें -   रामनगर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर युवाओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, CMS को सौंपा ज्ञापन

पहले ही लागू हो चुका है एस्मा
इससे पहले 30 जुलाई 2026 को राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर भी छह महीने के लिए रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही उत्तराखंड में एस्मा लागू हो गया था।

सरकार ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह कदम उठाया था। अब ऊर्जा निगमों को भी आवश्यक सेवा के दायरे में लाने से बिजली क्षेत्र में हड़ताल की संभावना पर छह महीने के लिए विराम लग गया है।

ADVERTISEMENTSAd Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440