नैनीताल में अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश

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समाचार सच, नैनीताल।
नैनीताल जिले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।

दूसरा आरोपी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश पारित किए।

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दो आरोपियों के नोटिस किए गए निरस्त
सुनवाई के दौरान नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर के मामले में पाया गया कि उसे किसी अन्य प्रकरण में पहले ही जिला बदर किया जा चुका है। ऐसे में वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।

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इसी तरह अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा, गैंगस्टर एक्ट के मामले में पहले से जेल में निरुद्ध है। परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उसके खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिया।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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