इंटर कालेज के उपकरणों में गोलमाल, आयुक्त दीपक रावत ने प्रधान सहायक और अकाउंटेंट खिलाफ बैठाई जांच

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समाचार सच, हल्द्वानी। यहां शनिवार को कैंप कार्यालय में जनसुवाई के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने खरीद प्रक्रिया संपन्न होने के बावजूद इंटर कॉलेजों में प्रयोशाला उपकरण नहीं पहुंचने के मामले को गंभीरता दिखाते हुए इंटर कॉलेज के प्रधान सहायक और अकाउंटेंट को तलब किया। इस दौरान प्रधान सहायक के जवाब संतोषजनक न मिलने पर आयुक्त ने प्रकरण की जांच को कमेटी का गठन किया है। सीडीओ ऊधमसिंह नगर, मुख्य कोषाधिकारी व एडी शिक्षा को जांच कमेटी में नामित कर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि आयुक्त को शिकायत मिली थी कि इन्टर कालेजों में प्रयोगशाला हेतु जिला योजना से 10 विद्यालयों में जो उपकरण क्रय किये गये थे वे उपकरण स्कूलों में पहुचे नहीं थे और जिन विद्यालयों में उपकरण पहुचे उनकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर की पाई गई। आयुक्त ने बच्चों के भविष्य को ध्यान मेे रखते हुये चाफी एवं मौना इन्टर कालेजों में तत्काल चैकिंग करवाई गयी चैकिंग के दौरान पाया कि सामग्री इन्टर कालेजों में पहुंची ही नहीं। आयुक्त ने टेण्डर प्रक्रिया में सम्मलित शिक्षा विभाग के प्रधान सहायक एवं लेखाकारों को तलब कर फाइलों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया पाया कि भुगतान स्कूलों में सामग्री पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। साथ ही प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर एक ही दिनांक के पाये गये। टेण्डर प्रक्रिया में सम्मलित प्रधान सहायक के द्वारा संतोषजनक जवाब नही देने पर आयुक्त ने जांच हेतु कमेटी का गठन किया। उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी उधमसिंह नगर, मुख्य कोषाधिकारी एवं एडी शिक्षा को जाचं कमेटी हेतु नामित कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। आयुक्त ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त ही सम्बन्धितों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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आयुक्त ने जनसुवाई के दौरान आई शिकायतों का भी किया निस्तारण
जनसुनवाई में लीलावती देवी पत्नी परमानन्द जोशी निवासी सीतापुर हल्द्वानी ने बताया कि उनके द्वारा सीतापुर हल्द्वानी में मोहन लोशाली से भूमि क्रय की गई थी। भूमि क्रय के दौरान लोशाली द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि 15 फिट का रास्ता उनको स्वंय के आंगन से दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवास का निर्माण उक्त भूमि पर कर दिया है। लोशाली द्वारा बताया गया कि आवागमन हेतु कोई रास्ता आपके लिए नहीं है। उन्होंने आयुक्त से आवागमन हेतु रास्ते दिलाने की मांग रखी। आयुक्त ने समस्या का समाधान मौके पर करते हुए सम्बन्धित पक्ष को आवागमन हेतु रास्ता प्रयोग करने की बात कही जिस पर उनके द्वारा सहमति दी गई। कहा कि उनके द्वारा रास्ते के निजी प्रयोग के लिए कोई रोक नहीं लगाई जायेगी।
शीला राणा निवासी मुखानी हल्द्वानी ने बताया कि वर्ष 2007 में इकरारनामे में स्टाम्प पर लिखकर उन्होंने बहादुर सिंह से भूमि 5031 वर्ग फिट 5 लाख रूपये में क्रय की थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में बहादुर सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस मोहन सिंह नेगी ने उक्त भूमि को क्रय कर दिया। उन्होंने आयुक्त से न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
बिमला देवी निवासी हल्द्वानी ने बताया कि बिठौरिया में उनके द्वारा भूमि काफी वर्ष पहले क्रय की गई थी, लेकिन आतिथि तक उनकी भूमि में दाखिल खारिज नही हो पाया है। बिमला देवी ने आयुक्त से उक्त भूमि का दाखिल खारिज कराने के अनुरोध किया। जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार हल्द्वानी को उक्त भूमि की जांच कर दाखिल खारिज करने के निर्देश दिये।

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