समाचार सच, हल्द्वानी। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 11 अप्रैल की प्रातः सात बजे से 19 मई दिन रविवार की सांय साढ़े छः बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का प्रसारण तथा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।


श्री सुमन ने निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 11 अप्रैल गुरूवार की प्रातः सात बजे तथा 19 मई रविवार की सांय 06ः30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान लोेक सभा के साधारण निर्वाचन-2019 और अन्य घोषित राज्य विधानसभा के लिए उप-निर्वाचनों जोकि लोक सभा सामान्य निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। श्री सुमन ने मीडिया बंधुओं से अनुरोध किया है कि वह प्रसारण एवं प्रकाशन में आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें।


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