हल्द्वानीः जिला प्रशासन और रेलवे ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण स्थल पर विस्तृत सर्वे का कार्य किया पूरा, शासन को भेजी रिपोर्ट

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समाचार सच, हल्द्वानी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और रेलवे ने अतिक्रमण स्थल पर विस्तृत सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन की योजना बनाई जानी है।

रेलवे ने दावा किया है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा है। इस क्षेत्र में लगभग 3800 पक्के मकान और 5500 परिवार बसे हुए हैं। इन परिवारों में से अधिकांश ने यहां स्थायी रूप से घर बना लिए हैं। रेलवे को अपने विस्तार कार्य के लिए इस जमीन की आवश्यकता है, जिसे खाली कराने के लिए हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश जारी किया था।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने और मकान तोड़ने के निर्देश दिए थे। लेकिन, इस आदेश के खिलाफ प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए प्रशासन और रेलवे को प्रभावित लोगों के विस्थापन की योजना तैयार करने का आदेश दिया।

जिला प्रशासन और रेलवे द्वारा करीब दो महीने तक सर्वे किया गया, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट शासन को भेजी गई। रिपोर्ट में अतिक्रमण का विस्तृत विवरण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की संभावनाओं का उल्लेख है। अब शासन को विस्थापन योजना तैयार करनी है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में होने की उम्मीद है। प्रशासन और रेलवे ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज और योजनाएं तैयार कर ली हैं।

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ज्ञात हो कि इस मामले को लेकर बनभूलपुरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन हुए। स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से यहां बसे हुए हैं और उनके पास भूमि पर मालिकाना हक के दस्तावेज हैं।

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