-जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों संग की समीक्षा बैठक
-एसएसपी नैनीताल की दो टूक-कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, कठोर कार्रवाई तय
समाचार सच, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर 2025 को होने वाले फैसले के मद्देनज़र जिला प्रशासन और नैनीताल पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गई है। संभावित स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
रविवार को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समन्वयी गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में रेलवे विभाग, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, यूपीसीएल और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से आगामी निर्णय के बाद की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
गोष्ठी के दौरान एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने साफ कहा कि अदालत के निर्णय के उपरांत जो भी स्थिति बने, कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, अफवाह फैलाने, अवैध आयुध रखने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सघन चौकिंग, सत्यापन अभियान और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
एसएसपी ने सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए, ताकि भ्रामक टिप्पणी या पोस्ट करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे और अन्य उपकरण मौजूद हैं। “कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,” एसएसपी ने कहा।
साथ ही, आरपीएफ द्वारा भी क्षेत्र में कड़ा पहरा देने की तैयारी की जा रही है। निर्णय के उपरांत यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाता है या जब्ती किए गए सामान से छीना-झपटी करता है, तो त्च्थ् अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए त्वरित कार्रवाई करेगी।
अंत में, एसएसपी ने जनता से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय आए, उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करें और आदेशों के क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करें।

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