समाचार सचए देहरादून। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में लागू कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिये बढ़ा दिया है। रविवार को देर सायं शासन से जारी आदेश के अनुसार कोविड कर्फ्यू को कुछ छूट के साथ अब 8 जून की सुबह 6 बजे से 15 जून सुबह 6 बजे जारी रहेगा। साथ ही जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी जारी दिशा.निर्देशों में शिथिलता के लिये स्थिति का आंकलन कर निर्णय ले सकते हैं।


सरकार की इस गाडइलाइन में इस बार कर्फ्यू में बाजार को भी खोलने की कुछ ढील दी गयी है। समस्त सरकारी सस्ते गल्ले के राशन की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं राशन, किराना एवं जनरल स्टोर को 9 एवं 14 जून को प्रातः 8 से दिन में 1 बजे तक खुलने की अनुमति दी गयी है। स्टेशनरी एवं किताबों की दुकाने भी 9 एवं 14 जून को खुलेंगी। खाद्य पैकेजिं, कपड़े, रेडीमेड, दरजी की दुकाने, चश्मे की दुकाने, साइकिल स्टोर, मोटर पार्ट्स की दुकाने, ड्राई क्लीनर्स की दुकाने 11 जून को प्रातः 8 से 1 बजे तक खुलेंगी।
फोटोकॉपी की दुकाने, टिम्बर मर्चेंट की दुकाने भी 9 जून को खुलेंगी। वहीं मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है की अब मदिरा की दुकाने 9, 11 एवं 14 जून को प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी।
आपकों बता दें सरकार का उक्त एलान किया है जब पूरे राज्य में व्यापारियों ने अपने व्यापारिक दुकानों को खोले जाने को आंदोलनरत है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीयए तृतीय व चतुर्थ चरण में इसकी अवधि एक.एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कर्फ्यू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त हो रही है।

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