उत्तराखण्ड में 4 अगस्त तक और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए किन-किन पर मिली और छूट

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समाचार सच, देहरादून। संभावित तीसरी लहर को लेकर उत्तराखण्ड सरकार अभी कोई जोमिख नहीं उठाना चा रही है। राज्य सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह और आगे बढ़ा दिया है। यानि अब 4 अगस्त तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इस बार सरकार रात में आवाजाही को लेकर सख्त कदम उठाये है। यानि अब रात्रि कर्फ्यू को सख्ती लागू करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों को सौ फीसदी क्षमता के साथ खोलने के निर्णय लिया है। सोमवार को देर सायं उक्त मामले की गाइडलाइन जारी करते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी हैं।

आपकों बता दें कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू कर्फ्यू की अविधि 27 जुलाई मंगलवार की प्रातः 6 बजे समाप्त होने जा रही है। सरकार ने बाजारों के खुलने का समय बढ़ाते हुए प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे कर दिया था। इसके साथ ही राज्य में आवाजाही में छूट देते हुए दूसरे राज्यों से आने वालों को भी राहत दी है और इसके अलावा जिन लोगों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश की छूट दी गई है।

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इधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 10 मई से प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह से संबंधित गतिविधियां बंद थीं। अब सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ये गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अकादमी नैनीताल, वन अनुसंधान संस्थान समेत अन्य सरकारी, गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी खोलने का निश्चय किया गया है। अभी तक राज्य में सैलून, स्पा भी बंद थे, जिन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन होटलों में सैलून व स्पा हैं, अब उन्हें भी खोला जाएगा।

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इस मंगलवार से बढ़ाये कोविड कर्फ्यू में यह रहेंगे नियम:
-अब रात्रि कर्फ्यू में रहेगी सख्ती।
-प्रदेश के स्पा शैलून खुलेंगे।
-प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
-ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स खोलने जायेंगे।
-राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को मिली मंजूरी। सक्षम अधिकारी से लेनी होगी कार्यक्रम की अनुमति।
-बाकी सभी शर्तें पूर्व की ही भांति लागू होंगी।

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