आसाराम बापू को उम्र कैद, शिष्या से रेप के मामले में गांधी नगर कोर्ट का फैसला

खबर शेयर करें

Life imprisonment to Asaram Bapu, decision of Gandhi Nagar court in case of rape of disciple

समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। शिष्या से रेप के मामले में गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सत्र न्यायालय डीके सोनी ने आसाराम को दोषी ठहराया था। आज यानी मंगलवार को सजा पर फैसला होना था। आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं। आसाराम को आइपीसी की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया है।

यह भी पढ़ें -   बैसाखी पर उमड़ा जनसैलाब, हर की पौड़ी सहित घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी

आपको बता दें कि वर्तमान में 81 वर्षीय आसाराम बापू जोधपुर की जेल में है। वहीं, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

सूरत की रहने वाली युवती ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ रेप और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने रेप के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में बंद है। आसाराम को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2013 में एक शिष्या के साथ रेप के आरोप में जोधपुर की अदालत में उन्हें 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

यह भी पढ़ें -   13 अप्रैल 2026 सोमवार का पंचांग, जानिए राशिफल में आज का दिन आपका कैसा रहेगा

आसाराम बापू के अलावा केस में आरोपी बनाए गए पत्नी, बेटे और अन्य तीन लोगों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सोमवार को बरी कर दिया था। आसाराम को यौन उत्पीड़न मामले में धारा 376 और 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है।

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440