नाबालिग बाइक चलाते हुए दिखे तो अभिभावक होगें दोषी, 25 हजार जुर्माने के साथ तीन साल तक की हो सकती है सजा

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समाचार सच ,देहरादून। आजकल कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र सड़कों पर तेजी से वाहन चला रहे हैं। जिसमें हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते। जो उम्र उनके भविष्य को बनाने की होती है, उस उम्र में छात्र बिना जान की परवाह किए खतरों के खिलाड़ी बनकर सड़कों पर दोपहिया दौड़ा रहे हैं।
इन पर रोक लगाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुनील शर्मा ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को चेतावनी भी जारी की जिसमें अभिभावकों को दोषी माना जाएगा या फिर वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने कहा कि छात्रों के यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में नए मोटर व्हीकल एक्ट और आइपीसी की सुसंगत धाराओं में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा या वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
इस तरह के मामलों में 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का प्रावधान है। जुवेनाइल एक्ट के तहत ऐसे मामलों में अभियोग भी चलाया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर नाबालिग बच्चे से कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा का क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी ने अभिभावकों को सलाह दी है कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें।

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