पुलिस ने तीन अपराधियों पर किया गिरोह बंद अधिनियम का मुकदमा दर्ज

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समाचार सच, हल्द्वानी। गिरोह बनाकर नशे का सामान बेचने वाले तीन अपराधियों पर पुलिस ने गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि समी उर्फ समीर पुत्र अकरम खान निवासी दरऊ थाना किच्छा, कमल चन्द्र जोशी पुत्र कैलाश चन्द्र निवासी पाण्डे खोला थाना अल्मोड़ा व हिमांशु रौतेला पुत्र हरीश रौतेला निवासी लक्ष्मेश्वर थाना अल्मोड़ा का सुसंगठित गिरोह है। इस गिरोह के सदस्य स्मैक तस्करी में संलिप्त हैं। जिन पर हल्द्वानी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग द्वारा सुसंगठित होकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए स्मैक की तस्करी, धनोपार्जन के लिये किया जा रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों का विक्रय व परिवहन करना है। इस गैंग का स्वच्छन्द विचरण रहना आम जनता के हित में नहीं है। जिनकी गतिविधियों पर न्याय हित व जनहित में अंकुश लगाये जाने हेतु उक्त गैंग का गैंगचार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिलाधिकारी के अनुमोदन पर उक्त अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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