शराब व्यवसाईयों को राहत : बार लाइसेंस लेने के नियमों में हुआ बदलाव

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समाचार सच, देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखंड सरकार ने शराब व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब बार लाइसेंस तीन साल के लिए मिलेगा। बार संचालकों को तीन साल का शुल्क एक साथ जमा कराना होगा। खास बात यह है कि पुराने बार लाइसेंस धारकों को लाइसेंस शुल्क में दस फीसदी की छूट मिलेगी। जबकि नए बार लाइसेंस धारकों को यह छूट नहीं मिलेगी। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद आबकारी अनुभाग गैरसैंण ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

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अधिसूचना में कहा गया है कि बार लाइसेंस को एक साल, दो साल एवं तीन साल के लिए रिन्यू कराया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए उतने ही साल का लाइसेंस शुल्क जमा कराने के बाद ही इसे रिन्यू किया जाएगा। जबकि आबकारी नीति विषयक नियमावली वर्ष 2020-21 के नियम 21 में यह व्यवस्था की गई है कि शराब की दुकान के लिए आवेदन धरोहर राशि के रूप में कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

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