सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक

खबर शेयर करें

-चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सकों एवं कार्मिकों की सभी सेवाऐं आवश्यक सेवाऐं घोषित, हड़ताल पर भी लगी पाबन्दी
-जनपद के सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, मॉल, हाट बाजार, तरणताल, व्यायामशाला (जिम), कॉचिंग, नर्सिंग, शैक्षिक तथा तकीनीकी संस्थानें 31 तक बंद

समाचार सच, नैनीताल। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा स्वास्थ्य महकमें के साथ ही जनपद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इधर अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पन्त के स्तर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखण राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त चिकित्सकों एवं समस्त कार्मिकों की समस्त सेवाओं को आवश्यक सेवाऐं घोषित करते हुए उनकी हड़ताल पर भी पाबन्दी लगा दी है। जिलाधिकारी ने अपर सचिव के आदेश का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी तथा चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को सम्बन्धित आदेश की जानकारी उपलब्ध करा दें।

श्री बंसल ने कहा कि संक्रमण काल के दौरान हम सबका दायित्व है कि स्वास्थ्य महकमें के साथ मिलकर कार्य करें। जिलाधिकारी श्री बंसल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के क्रम में प्राप्त एडवाइज़री को जनपद में तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस बीमारी का संक्रमण एक अन्तराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। वर्तमान स्थिति में इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही एवं अनुश्रवण किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

यह भी पढ़ें -   पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नैनीताल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान क्या रहेगा ट्रैफिक प्लान

जारी आदेश में जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, मॉल, क्लब, डिस्को, तरणताल (स्विमिंग पूल), व्यायामशाला (जिम), कॉचिंग संस्थान, नर्सिंग संस्थान, समस्त शैक्षिक तथा तकीनीकी संस्थान, हाट बाजार तथा ऐंसे समस्त संस्थान एवं स्थान जहॉ बड़ी संख्या में लोग जमा होने की संभावनाऐं होती हैं को 31 मार्च तक के लिए बन्द कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अधिसूचना के प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440