1 अप्रैल से सख्ती: पैन-आधार में नाम अलग हुआ तो पैन होगा बेकार, घर बैठे ऐसे करें तुरंत सुधार

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समाचार सच, नई दिल्ली। 1 अप्रैल से एक अहम बदलाव लागू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके पैन कार्ड के इस्तेमाल पर पड़ेगा। अगर आपके पैन और आधार में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है, तो आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ यानी अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पैन और आधार को लिंक करना ही काफी नहीं है, बल्कि दोनों में दर्ज नाम का पूरी तरह मेल खाना भी जरूरी है। छोटी सी स्पेलिंग गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में समय रहते इसे ठीक करना बेहद जरूरी है।

यदि आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन, लोन, क्रेडिट कार्ड और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम भी प्रभावित हो सकते हैं।

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अगर आधार में नाम गलत है, तो सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Update Aadhaar” सेक्शन खोलें। आधार नंबर डालकर OTP के जरिए लॉगिन करें और “नाम अपडेट” विकल्प चुनें। सही नाम भरकर वैध दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट करने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

वहीं, अगर पैन कार्ड में नाम गलत है, तो NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर “PAN Correction” फॉर्म भरें। अपना पैन नंबर डालें, सही नाम अपडेट करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आपका आवेदन प्रोसेस हो जाएगा और कुछ दिनों में अपडेटेड पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

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ध्यान रखें कि दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जैसे “Kumar” और “K.” को अलग माना जाएगा।

लिंक स्टेटस भी जरूर करें चेक:
नाम सही करने के बाद इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar Status” जरूर चेक करें। अगर लिंक नहीं है, तो तुरंत पैन और आधार को दोबारा लिंक कर लें।

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