समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट मंडल की बुधवार को आयोजित बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया है। साथ ही समूह-ग की सीधी भर्ती में फायदा मिलेगा। वहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष में मिली धनराशि को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोष के हिसाब-किताब के लिए वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को मख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। जिसमें 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 21 मुद्दों पर निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट में सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निःशुल्क 326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फैसला लिया गया है। वहीं, कैंपा योजना का प्रबंधन और नीति ढांचा स्वीकृत हुआ है, जिसमें 29 पदों को मंज़ूरी मिली है। सीईओ के प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने को भी मंज़ूरी मिली है। साथ ही उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली-2020 में परिवर्तन को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ोत्तरी की गई है, इससे अब सीधा पैसा कोषागार में जमा होगा। पहले पैसा अलग-अलग जमा होता था। इसके अलावा उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति-2020 के संबंध में फैसला लिया गया। इसके लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन किया गया है। इस पर अब ज़िलास्तर पर निर्णय होगा। कैबिनेट ने मोबाइल स्टोन क्रशर के लिए भी नियम तय कर दिए हैं। रीटेल भंडारण को पांच साल की अनुमति मिली है। लाइसेंस शुल्क तीन हजार के स्थान पर अब 25,000 किया गया है। साथ ही प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर रोक लगा दी गई है। उद्योग-धंधों में बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब फैक्ट्री मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कॉनट्रेक्ट कर सकेगा। म्यूचुअल कॉन्ट्रेक्ट के चलते तीन साल, पांच साल या ज्यादा का कॉन्ट्रेक्ट हो सकेगा। कैबिनेट ने देहरादून जिले के अर्बन सीलिंग भूमि के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस पर भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव था, जिसमें लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फैसला लिया गया है।
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