धामी सरकार की सौगातः ₹6 लाख का फ्लैट सिर्फ ₹3 लाख में, उत्तराखंड के 1872 परिवारों को मिलेगा घर, जानिए पात्रता और शर्तें

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समाचार सच, देहरादून/रुद्रपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित बागवाला क्षेत्र में बनाए जा रहे 1872 आवासों का निर्माण तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार जल्द ही पात्र लाभार्थियों के लिए आवंटन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।

परियोजना के तहत अब तक सैकड़ों फ्लैट पूरी तरह तैयार किए जा चुके हैं, जबकि शेष आवासों का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तैयार किए गए इन आवासों की कुल लागत लगभग छह लाख रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन पात्र परिवारों को यह आवास मात्र तीन लाख रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी।

करीब 39 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित इस आवासीय परिसर में 23 बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, बैठक कक्ष, रसोई, स्नानघर, शौचालय तथा बरामदे जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भवनों का निर्माण आधुनिक एवं भूकंपरोधी तकनीक के आधार पर किया गया है ताकि निवासियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

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परियोजना को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि यहां रहने वाले परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क की व्यवस्था की गई है। आवासीय परिसर शहर के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों से भी सुगम दूरी पर स्थित है।

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आवास प्राप्त करने के इच्छुक पात्र परिवारों को आवेदन के समय पांच हजार रुपये जमा करने होंगे। शेष धनराशि के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। साथ ही वह उत्तराखंड का निवासी हो, उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम हो तथा उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान न हो।

आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास आवंटित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार अपने घर के अधिकार से वंचित न रहे।

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