मतदान दिवस के दिन होगा सार्वजनिक अवकाश

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु घोषित मतदान तिथि 11 अप्रैल बरोज बृहस्पतिवार को राज्य में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों व मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है

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श्री सुमन ने बताया कि जनपद में में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु घोषित मतदान तिथि 11 अप्रैल बरोज बृहस्पतिवार को जनपद में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों व मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को जनपद के समस्त बैंक, कोषागार एवं उपकोषागार भी बन्द रहेंगे। उन्होंने अपर जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त एआरओ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निदेशक उच्च शिक्षा, उप श्रम आयुक्त, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी को 11 अप्रैल को घोषित सार्वजनिक अवकाश का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए।

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