5 साल की पंजीकरण अवधि पूरी कर चुके होटल-रिसॉर्ट पर लागू होगा नया नियम, पर्यटन विभाग ने जारी किया निर्देश
समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल और रिसॉर्ट संचालकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य में उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 लागू कर दी गई है। नई नियमावली के तहत पुराने होटल, रिसॉर्ट और अन्य संबंधित पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
शासनादेश 5 जून 2026 के क्रम में लागू की गई इस नियमावली के तहत जनपद में पहले से संचालित ऐसे सभी होटल और रिसॉर्ट, जिनके पंजीकरण की 5 वर्ष की अवधि 5 जून 2026 को पूरी हो चुकी है, उन्हें अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा।
ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि संबंधित होटल और रिसॉर्ट संचालक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.turism.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निर्धारित प्रक्रिया के तहत संचालकों को समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण अपडेट कराना होगा।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराने वाले होटल और रिसॉर्ट संचालकों के खिलाफ पर्यटन पंजीकरण नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग की ओर से होटल-रिसॉर्ट संचालकों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।

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