समाचार सच, रामनगर। जिला बदर घोषित होने के बावजूद नैनीताल जिले में प्रवेश करना एक आरोपी को भारी पड़ गया। रामनगर पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पर पहले से जिला बदर की कार्रवाई लागू थी, जिसके बावजूद वह बिना अनुमति जिले की सीमा में मौजूद मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत भी नया मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस के अनुसार 9 जून को पीरूमदारा निवासी एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ कोतवाली रामनगर में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि कुछ लोगों ने उनकी स्कॉर्पियो, नकदी और चांदी की चेन लूट ली तथा मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश और चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में 25 जून को हाथीडगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने योगेश सागर उर्फ मंकू निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर को लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी को मार्च 2026 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बिना अनुमति नैनीताल जिले में पाया गया। इस आधार पर उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक बीरेन्द्र बिष्ट, कांस्टेबल प्रयाग कुमार और कांस्टेबल कविन्द्र सिंह शामिल रहे।



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