High Court

नैनीताल: हाईकोर्ट की सख्ती, डबल वोटर लिस्ट वाले बीडीसी विजेताओं का निर्वाचन होगा रद्द!

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समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में बीडीसी चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पराजित प्रत्याशियों की याचिकाओं को चुनाव याचिका के रूप में दर्ज करने और 6 महीने के भीतर निपटारे का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने किसी भी अंतरिम आदेश से इनकार किया।

पौढ़ी गढ़वाल की दीक्षा नेगी, टिहरी की नीरू चौधरी, उत्तरकाशी की उषा, और अन्य ने दावा किया कि उनके खिलाफ जीते प्रत्याशियों के नाम दो मतदाता सूचियों में थे, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि इनका निर्वाचन रद्द हो और 14 अगस्त को होने वाले ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, और कनिष्ठ प्रमुख के चुनाव में इन्हें मतदान से रोका जाए। वहीं, वर्षा राणा, गंगा नेगी, कनिका, और त्रिलोक बिष्ट जैसे विजयी प्रत्याशियों ने भी अपने विरोधियों पर दोहरी मतदाता सूची का आरोप लगाकर निर्वाचन रद्द करने की मांग की।

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याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 11 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने शक्ति सिंह बर्त्वाल की याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर पर रोक लगाई थी, जिसमें दोहरी मतदाता सूची वाले व्यक्तियों को वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति थी। हालांकि, नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के कारण चुनाव हुए, और ऐसे प्रत्याशी जीत गए। अब इन मामलों को हाईकोर्ट में बड़े पैमाने पर चुनौती दी जा रही है।

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याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि चुनाव याचिकाओं का फैसला पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नहीं आता। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सभी चुनाव याचिकाएं 6 महीने में निपटाई जाएंगी। नियमों के तहत जीते प्रत्याशी कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन नियम तोड़ने वालों का निर्वाचन रद्द होगा। यह फैसला पंचायत चुनावों में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है।

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