पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में फलों के बागानों में फ्लॉवरिंग कार्य में छूट

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-कृषक कर सकता है हल्दी, अदरक बुवाई और सब्जी पौध रोपन व सुरक्षा का कार्य
-जिलाधिकारी सविन बंसल ने आवश्यक सेवा के तहत जारी किये निर्देश

समाचार सच, नैनीताल। उद्यान विभाग के अर्न्तगत वर्तमान में जनपद के पर्वतीय क्षेत्रांे में उत्पादित सेब, आडू आदि फलों तथा मैदानी क्षेत्रों में आम, लीची के बागानों में फ्लॉवरिंग का कार्य के साथ ही हल्दी, अदरक बुवाई एवं पौधा सुरक्षा तथा सब्जी पौध का रोपन कार्य चल रहा है इनमें कार्य कर रहे श्रमिकों एवं वाहनों को आवश्यक सेवाओं में मानते हुये लॉकडाउन में छूट दी जाती है।

उक्त निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मौन पालकों के मौनवंशों के माइग्रेशन एवं मशरूम उत्पादन कि बिक्री में लोडिंग अनलोडिंग, कीट-व्याधि नाशक रसायनों के साथ-साथ हल्दी एवं अदरक की ढुलाई में, उद्यान सचल दल केन्द्रो, राजकीय उद्यानों में अनिवार्य औद्याानिक क्रियाकलापों के सचालन हेतु, राजकीय उद्यानों की बाग बहार की नीलामी व निस्तारण में प्रतिभाग करने वाले ठेकेदार एवं सम्बन्धित कार्मिक, श्रमिकों, वाहनों को छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कृषि, उद्यान, उत्पादों, बीज, पेस्टीसाईट, दुग्ध एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, कुक्कुट एवं अण्डे, मीट आदि पदार्थाे को अनिवार्य सामग्री मानते हुये इनके परिवहन तथा खुदरा बिक्री को तथा कृषि यंत्र कम्बाइड, स्ट्राररीपर व ट्रैक्टर-ट्राली तथा औद्योनिक बागों में कीटनाशक के छिड़काव हेतु ट्रैक्टर चालित स्प्रेमशीन के मैकनिक वर्कशाप को समय-समय पर कोरोना से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अधीन अनुमति दी जाती है।

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जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि अनुमति इन निर्देशों के साथ दी जाती है कि श्रमिकों का कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिन में नियमित रूप से साबुन से हाथ साफ करने एवं पीने-खाने की व्यवस्था पृथक से करने कृषि उपकरणों का सेनिटाइजेशन के साथ ही श्रमिको हेतु मास्क, सेनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही उनके मध्य कम से कम 03 मीटर का फासला रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये समय-समय पर कोरोना के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का परिपालन करना भी सुनिश्चित करंेगे।

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