2000 के नोट को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, अब इस तारीख तक बदले जा सकेंगे

खबर शेयर करें

समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारतीय रिजर्व बैंक (त्ठप्) महीने के आखिरी दिन ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है, जो अब तक सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके 2,000 रुपये के नोटों नहीं बदलवा सके हैं। केंद्रीय बैंक ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। पहले इस काम को करने के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट तय की गई थी, जो आज खत्म हो रही थी। इससे पहले ही आरबीआई ने सात दिन की और मोहलत दे दी है

आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास उन 2000 रुपये के नोट है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि चलन से बाहर किए गए इन नोटों को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा कराया जा सकता है और अन्य नोटों के साथ बदला जा सकता है।

यह भी पढ़ें -   हल्द्वानी-रामनगर रोड पर भीषण हादसा, बस से टकराई बाइक; युवक की मौके पर मौत

केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जाता है यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। लेकिन, इस मामले में भी राहत देते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को त्ठप् के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा. एक बार में 20,000 से ज्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें -   कोसी कैफे होमस्टे केस में बड़ा एक्शन, मैनेजर भास्कर जोशी गिरफ्तार

आपको बता दें कि जिस लोगों के पास ये नोट थे, उन्हें 4 महीनों का टाइम दिया गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक अभी तक 96 प्रतिशत नोट बदले या बैंकों में वापस आ चुके हैं।

Government’s big announcement regarding Rs 2000 notes, now they can be exchanged till this date

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440