समाचार सच, हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 4365 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जहां बुधवार को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही यहां विरोध शुरू हो गया था। वहीं विरोध में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सडक़ों पर उतरे हुए दिखें।
बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे भूमि को अतिक्रमण (encroachment on railway land) मुक्त करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल और सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी। जो हल्द्वानी में जल्द ही पहुंच जाएगी। सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। भूमि से अतिक्रमण ध्वस्त करने का जिम्मा रेलवे पर है। लेकिन इसमें पुलिस-प्रशासन को भी सहयोग देना है। अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षाबलों की जरूरत पड़ेेगी। इसका प्रबंध रेलवे और प्रशासन करेगा।
पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स (paramilitary force) के रुकने का इंतजाम के लिए प्रशासन और पुलिस ने गुरूवार को गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (international stadium) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में अधिकारियों ने बारीकी से व्यवस्थाएं देखी। फोर्स कितनी संख्या में स्टेडियम में रुक सकती है और उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी।
इस दौरान एसडीएम (SDM) हल्द्वानी मनीष कुमार (Manish Kumar) ने बताया नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है। ऐसे में अतिक्रमण के द्वारा बाहर से आने वाली फोर्स को गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रुकाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं, ताकि अतिक्रमण के दौरान किसी को कोई दिक्कत ना हो सके।
Haldwani railway land encroachment: Force is about to arrive soon, administration inspected the stadium for the stay of security forces and force



सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440



