समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के एक दिन में 844 मामले सामने आने शासन-प्रशासन में हंड़कंप मचा गया है। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए शुक्रवार की देर सायं शासन की ओर से कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में आंगनबाड़ी से 12 वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। लेकिन इस दौरान आनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) पर रोक रहेगी। इस तिथि तक राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। ये आदेश रविवार नौ जनवरी से प्रभावी होंगे।
नई गाइडलाइंस के अनुसार यह रहेंगे नियम
- राज्य में 16 जनवरी तक नहीं हो सकेगी कोई भी राजनैतिक रैली।
- किसी भी तरह के इवेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी।
- शादी और शव यात्रा में भी अब 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल।
- मॉल, स्टेडियम, पिक्चर हॉल, स्पा, सैलून, आडिटोरियम आदि अपनी क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा को अनुमति नहीं दे सकते।
- वाटरपार्क और स्वीमिंग पुल बंद रखने का आदेश दिया गया है।
- 16 जनवरी तक तक राज्य के सारे स्कूल रहेंगे बंद।
- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।
- स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। – होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
राज्य में प्रवेश को प्रतिबंध
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी है। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सख्ती से होगा अनुपालन
कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडली, शांपिंग माल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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