समाचार सच, नई दिल्ली। कोविड-19 के मद्देनजर देशभर में 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक प्रभाव में रहेगा। लॉकडाउन 4.0 पहले की राष्ट्रव्यापी बंदी से अलग है, क्योंकि इसमें कई चीजें बदली गई हैं। आर्थिक गतिविधियां चालू करने को ध्यान में रखते हुए इसके तहत कई किस्म की रियायतें दी गई हैं।
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की जगह पांच जोन में कोरोना संक्रमित इलाकों को बांटा जाएगा। नए दो जोन को बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रूक-रूक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आ जाते हैं उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में और क्या-क्या प्रतिबंधित और क्या छूट रहेगी, आइये जानते हैं
-31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
-मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी।
-रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा।
-सार्वजनिक जगहों और दफ़्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
-सार्वजनिक जगहों और कार्यालयों में थूकने पर जुर्माना लगाया गया है।
-विवाह समारोहों में सिर्फ़ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
-अंतिम संस्कार में सिर्फ़ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
-देश में सिर्फ़ घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों के लिए ही हवाई यात्रा की जा सकेगी, या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद हवाई यात्रा की जा सकेगी।
-स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, जिसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
-आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों को छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी।
-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।
-सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
-सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा।
-अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा।
-रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफ़र ज़ोन कौन-सा क्षेत्र होगा इसका फ़ैसला ज़िला प्रशासन करेगा।
-कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
-सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है।
-सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और ख़ाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है।
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