समाचार सच, हल्द्वानी। कोविड कर्फ्यू के दौरान बुधवार को इन दो दुकानदारों को दुकान खोलना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कोविड कर्फ्यू उल्लंघन अधिनियम के अन्तर्गत चालान काटा है।
ज्ञात हो कि कोविड कर्फ्यू के चलते जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की हुई है। जिसके अन्तर्गत केवल फल सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानों प्रतिदिन 8 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। लेकिन कुछ दुकानदार इन दुकानों के अलावा अन्य वस्तुओं की भी दुकानें खोले रहे हैं। जिनको कोविड कर्फ्यू की जारी गाइडलाइन में कोई अनुमति नहीं दी है। ऐसे में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बुधवार को मीरा मार्ग में देवल जयमाल स्टोर तथा रहीम एण्ड संस की दुकान को खुले मिलने पर मंगलपड़ाव चौकी पुलिस ने कोविड कर्फ्यू उल्लंघन अधिनियम के अन्तर्गत चालान काटा दिया।
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