समाचार सच, देहरादून। उत्तराखण्ड में लागू कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिये और बढ़ा दिया गया है। विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नगेटिव रिपोर्ट पर ही उत्तराखण्ड में प्रवेश मिलेगा। उक्त आदेश सोमवार की देर सायं मुख्य सचिव एसएस संधु ने दिये हैं। उन्होंने बताया की पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइड लाइन को यथावत 17 अगस्त की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया है।
मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सीमा पर आरटीपीसीआर की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता बरकरार रखी गई है और रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास फोकस रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आयी हैं। लेकिन राज्य सकरार अभी भी कोविड कर्फ्यू को खत्म करने के पक्ष में नहीं है।
आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 10 अगस्त को सुबह छह बजे खत्म हो जायेगी। वर्तमान में शासन की गाइडलाइन के मुताबिक बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खोले जा रहे हैं। शापिंग माल, जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति पहले ही दे दी गई है। सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं। राज्य के अन्दर आवाजाही में छूट दी गई है। 15 दिन पूर्व अन्य राज्यों के जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली है, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है और जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
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