पैन आधार लिंक न हुआ तो आईटीआर भरने में हो सकती है परेशानी
समाचार सच, देहरादून। लॉकडाउन में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न सहित तमाम ऐसे काम हैं, जो अटके हुए हैं। इन कामों को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। आप भी जल्द यह काम निपटा लें। उसके बाद आप पर जुर्माना लग सकता है या हो सकता है कि पूरा करने का समय ही न दें। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें। इसकी अंतिम तिथि 30 जून तय की है। समय से पैन आधार लिंक न हुआ तो आईटीआर भरने में परेशानी हो सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स (एससीएसएस) में भी निवेश के लिए 30 जून तक का समय है। नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के व्यक्ति इसमें सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक माह में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च तक मैच्योर हो चुका है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। डाक विभाग के मुताबिक, पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है। अगर आपने पीपीएफ खाता या सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन खातों में न्यूनतम पैसा जमा नहीं कराया है तो इसके लिए भी 30 जून तक का समय है। 30 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये नियोक्ता के लिए फॉर्म-16 (वेतन से काटे गए टीडीएस का प्रमाणपत्र) जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इस फॉर्म की मदद से आईटीआर दाखिल करने में आसानी होती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की बिलेटिड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी 30 जून तय की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 की थी। ऐसे में अगर आपने टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

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