समाचार सच, नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सेंगर को ये जुर्माना महीने भर के भीतर भरने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया है। अदालत ने बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था।
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