1 अगस्त से नैनीताल माल रोड बनेगी ‘नो हॉर्न ज़ोन’, नियम तोड़ा तो देना होगा ₹1000 जुर्माना

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समाचार सच, नैनीताल।
नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने शहर की सबसे व्यस्त और पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख माल रोड को 1 अगस्त 2026 से पूरी तरह ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य माल रोड पर ध्वनि प्रदूषण को कम करना, पर्यटकों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान माल रोड पर वाहनों के लगातार हॉर्न बजाने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस नियम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान शुरू किया है। माल रोड के आसपास सूचना बोर्ड, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक भी नियम से अवगत हो सकें।

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आयुक्त ने वाहन चालकों से अपील की है कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रशासन लोगों को जागरूक करने पर जोर देगा, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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प्रशासन का मानना है कि इस पहल से माल रोड का वातावरण अधिक शांत, सुरक्षित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनेगा।

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