उत्तराखण्ड में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानिए किस पर रहेगी छूट और पाबंदी…

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमीक्रोन के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए आगामी 22 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ा दी है। रविवार को देर सायं मुख्य सचिव डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु ने कोरोना की उक्त नई गाडलाइन के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने जारी गाइडलाइन में दिये दिशा-निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।

-राज्य में रात्रि कर्फ्यू 10बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
-कर्फ्यू अवधि में संलग्नक-1 में वर्णित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जायेगी।
-बाजार खोलने का समय: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06रू00 बजे से रात्रि 10रू00. बजे तक ही खुल सकेंगे।
-राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
-राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
-राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
-विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

यह भी पढ़ें -   उत्तराखण्ड में थमा लोकसभा चुनाव का प्रचार, प्रदेश की पांच सीटों पर 55 प्रत्याशियों के बीच होगी जंग

राज्य सरकार द्वारा जारी रविवार को जारी गाइडलाइन देखिये:

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440