उत्तराखंड राज्य में रात का कर्फ्यू हटा, जारी नई गाइडलाइन में देखें- प्रतिबंध और किसमें मिली रियायत

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड राज्य में अब कोरोना वायरस संक्रमण के केसो में काफी कमी आने लगी है, जिसको देखते हुए शासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य में रात का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने के निर्देश दिये है। इसके अलावा 28 फरवरी तक राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। जिमसें राज्य से नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। इसके साथ ही नई गाइडलाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह भी अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसी के साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुल सकेंगे। जिम, शापिंह माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक रहेंगे बंद। खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।

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इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक की। धामी ने कहा कि राज्य में कोविड माहमारी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन इसके वाबजूद संक्रमण को हल्के में न लिया जाए। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी से मास्क, सेनिटाइजर व दो गज दूरी के कोविड रोकथाम संबंधी नियमों का पालन करते रहने की अपील की।

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